नहीं चल पाई सिसोदिया की कोई भी दलील, ED मामले में फिर बढ़ी 17 अप्रैल तक हिरासत

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पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जरा भी राहत मिलने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी। साथ ही अदालत 12 अप्रैल को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। AAP नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर सीबीआई ने वर्ष 2021-2022 के लिए आबकारी नीति के संबंध में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। सीबीआई मामले में सिसोदिया को कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है।

फिर बढ़ी सिसोदिया की हिरासत

शराब नीति के भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोपों के सिलसिले में उन्हें अब सीबीआई और ईडी के आरोपों के सिलसिले में अदालतों द्वारा हिरासत में रखा जा रहा है। दिल्ली में अब निरस्त की जा चुकी आबकारी नीति के कार्यान्वयन में कथित विसंगतियों से जुड़ा मामला है। आज यानी बुधवार को ईडी के मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका सुनी गई और आगे इसके बाद बहस के लिए 12 अप्रैल की तारीफ तय की गई। वहीं हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के ईडी मामले की जमानत की सुनवाई  विशेष सीबीआई न्यायाधीश एमके नागपाल द्वारा राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष की गई।

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सिसोदिया के वकील की दलील

सिसोदिया 26 फरवरी से दिल्ली आबकारी नीति मामले में हिरासत में हैं। आज की सुनवाई में सिसोदिया को अदालत में पेश किया गया। सिसोदिया के वकील एडवोकेट विवेक जैन ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ आबकारी नीति में आरोप हो सकते हैं लेकिन प्रथम दृष्या से धन शोधन का कोई अपराध नहीं बनता है। जैन कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अपराध करने के लिए पैसा दिखाना पड़ता है और सिसोदिया व उनके परिवार के किसी सदस्य के खाते में कोई पैसा नहीं आया। न तो कोई आरोप है और न ही दिखाने के लिए कोई सामग्री है कि पैसा मिल गया है। जैन ने आगे दलील देते हुए कहा कि आबकारी नीति को विभिन्न विभागों और सरकार के स्तरों के माध्यम से अनुमोदन के लिए पारित किया गया है,  केवल एक व्यक्ति को पकड़ना सही नहीं है, यहां तक कि कोई मनी ट्रैक भी नहीं पाया गया है। आगे जमानत की बात पर जैन ने दलील दी है कि चूंकि जमानत देने पर कोई रोक नहीं है, इसलिए इसे दिया जाना चाहिए।

नए सबूत मिलने का दावा

ईडी की तरफ से एडवोकेट ज़ोहेब हुसैन ने दलील दी कि ईडी कुछ नए सबूत इकट्ठा कर रहे है और कुछ महत्वपूर्ण सबूत है जो अभी भी पता लगाए जा रहे है और 10 या 11 अप्रैल को सबमिशन लेने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही जमानत पर बहस करने के लिए 12 अप्रैल की तारीख तय की गई, जबकि सिसोदिया की हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी गई।

इससे पहले सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दो सप्ताह के लिए बढ़ा दी। 17 अप्रैल को सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया जाएगा।

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गौरतलब है कि कथित शराब घोटाले के इस मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। तब से ही जेल में बंद हैं। सिसोदिया से जेल में ही ईडी ने भी पूछताछ की थी और इसके बाद 9 मार्च को ईडी के द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली सरकार द्वारा 17 नवंबर 2021 को ये नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी, जिसने सिसोदिया को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। एलजी की सिफारिश के बाद CBI ने 17 अगस्त 2022 को केस दर्ज कर इस मामले में जांच शुरू की थी। केस में मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया गया था।

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