मानहानि मामला: सूरत कोर्ट ने बरकरार रखी राहुल गांधी की सजा, अब हाईकोर्ट का रूख करेंगे कांग्रेस नेता

rahul gandhi

मानहानि मामले में सूरत के सेशंस कोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। राहुल की अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ‘मोदी सरनेम’ वाले मानहानि केस में निचली अदालत के द्वारा सुनाई गई सजा पर रोक लगाने की मांग को लेकर राहुल गांधी ने अर्जी दाखिल की थी। हालांकि सेशन कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अब कांग्रेस हाई कोर्ट का रुख करने की तैयारी कर रही है।

गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान ‘मोदी सरनेम’ को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिससे जुड़ा ही ये पूरा मामला है। तब राहुल ने अपने बयान में कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इसको लेकर गुजरात से बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर दिया था। बीते महीने ही सूरत के एक कोर्ट राहुल को मानहानि का दोषी पाया और उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद राहुल गांधी की सांसदी छिन गई थी।

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जज ने बोला बस एक शब्द और…

राहुल गांधी को सेशन कोर्ट से उम्मीदें थी, लेकिन यहां से भी उन्हें झटका ही लगा। अगर राहुल की मांग को मानते हुए कोर्ट सजा और दोषी पाए जाने पर रोक लगा देती, तो राहुल की संसद सदस्यता की बहाली हो सकती है। बताया जा रहा है कि इस मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए जज ने केवल एक शब्द ‘डिसमिस’ बोला और राहुल की अर्जी को खारिज कर दिया।

सूरत कोर्ट से राहुल गांधी को राहत नहीं मिलने के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश ने कहा कि कानून के तहत अब भी हमारे पास जो विकल्प उपलब्ध हैं, हम उन सभी विकल्पों का इस्तेमाल करना जारी रखेंगे।

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