Jiah Khan Case Verdict: सबूतों की कमी के कारण छूटे सूरज पंचोली, मां राबिया खान ने कही ये बात

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जिया खान की आत्महत्या मामले में मुंबई की अदालत ने बड़ा फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस मामले के मुख्य आरोपी और बॉलीवुड अभिनेता सूरज पंचोली को बरी कर दिया। मामले में जिया के बॉयफ्रेंड और एक्टर सूरज पंचोली पर एक्ट्रेस को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था।हालांकि सबूतों की कमी के कारण पंचोली को बरी कर दिया गया।

2013 में की थी सुसाइड

गजनी (2008) में सहायक भूमिका के लिए प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री नफीसा जिया खान आत्महत्या मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की विशेष अदालत ने 20 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। आपको बता दें कि गजनी (2008) में सहायक भूमिका के लिए प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री नफीसा जिया खान ने 3 जून  2013 को जुहू स्थित अपने घर में आत्महत्या कर ली थी और इस घटना में सूरज पंचोली पर एक्ट्रेस को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था। इस घटना के लगभग 10 वर्षों बाद अब इस मामले पर कोर्ट का फैसला सुनाया है।

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मां राबिया खान ने दी प्रतिक्रिया

हालांकि कोर्ट के इस फैसले से जिया खान की मां राबिया खान संतुष्ट नहीं है। उन्होंने मामले को लेकर हाईकोर्ट का रूख करने की बात कही है। राबिया खान ने कोर्ट के बाहर कहा कि मैंने अभी तक हार नहीं मानी है। फाइनल जस्टिस नहीं हुआ है। सबूतों के अभाव के कारण ये फैसला सुनाया गया। CBI ने अपना काम ढंग से नहीं किया। इस केस में फैसला तो आ चुका है, लेकिन मेरी बेटी की मौत कैसे हुई इस पर अभी भी सवाल बना हुआ है। मैं शुरू से कह रही हूं कि ये मामला मर्डर का है। मैं अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगी।”

यह मामला कथित हत्या और बाद में जिया को कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़ा है। आत्महत्या के तुरंत बाद जिया की मां राबिया खान ने हत्या का आरोप लगाते हुए शिकायत की। उसकी मां राबिया ने जुहू पुलिस स्टेशन में यह कहते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई कि उन्हें 8 जून को जिया द्वारा लिखी गई कविताओं की खोज करने पर एक पत्र मिला है, क्योंकि उनकी बेटी कविताएं लिखती थी। जैसा कि उसकी मां ने दावा किया था कि पत्र की सामग्री के अनुसार यह देखा गया था कि सूरज पंचोली के रिश्ते में होने के कारण जिया को उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था।  सूरज पंचोली के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत दंडनीय मामला दर्ज किया गया था।

बाद में 10 जून को, सूरज पंचोली को गिरफ्तार कर लिया गया था और 21 जुलाई तक हिरासत में रखा गया था। उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा ज़मानत दी गई थी, जिसे पहले सत्रीय अदालत ने खारिज कर दिया था। इसके बाद राबिया खान ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए आरोप लगाया कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। 3 जुलाई, 2013 को उच्च न्यायालय ने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया।

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