आचार संहिता उल्लंघन मामला: केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी पर लगा जुर्माना

annapurana devi

झारखंड की केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी पर कोर्ट ने आदर्श आचार संहिता तोड़ने के आरोप में जुर्माना लगाया है। झारखंड की एक अदालत ने अन्नपूर्णा देवी को 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आचार संहिता तोड़ने का दोषी पाया और इसके परिणामस्वरूप उन्हें दंडित किया। वह केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं।

अन्नपूर्णा देवी को 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी ठहराया गया है और झारखंड की हजारीबाग अदालत ने 200 रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 130e के तहत मामले की सुनवाई की, जो मतदान केंद्रों के पास नोटिस या संकेत प्रदर्शित करने पर रोक लगाती है, और ग्यारह गवाहों ने अदालत के सामने गवाही दी।

आपको बता दें कि 13 मई, 2019 को एक मतदान केंद्र के अंदर BJP का चिन्ह पहनने के लिए अन्नपूर्णा देवी के खिलाफ झारखंड विकास मोर्चा (JVM) कार्यकर्ता महेश राम द्वारा मामला दायर किया गया था। अदालत ने आरोपों को सही पाया और अन्नपूर्णा देवी को दोषी ठहराया, और जुर्माना लगाया। 200 रुपये जुर्माना अदा न करने पर एक दिन का साधारण कारावास जेल में होगा। अन्नपूर्णा देवी के वकील नवनीश सिन्हा ने घोषणा की कि वह अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगी। यह देखना बाकी है कि मामला कैसे आगे बढ़ता है और अन्नपूर्णा देवी के राजनीतिक करियर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है।

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