कलकत्ता HC का आदेश: Youtuber ध्रुव राठी को कोर्ट ने ‘रियल फ्रूट जूस’ वाले वीडियो से आपत्तिजनक हिस्से को हटाने को कहा, जानें मामला

Dhruv rathee vs dabur case

ध्रुव राठी एक पॉपुलर यूट्यूबर हैं, जो विभिन्न विषयों पर वीडियो बनाते हैं। अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने इनसे जुड़े एक मामले पर बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल, अदालत ने डाबर को राहत देते हुए  ध्रुव राठी को आदेश दिया कि वह 7 दिनों के भीतर डिब्बाबंद फलों के रस पर अपने वीडियो से वास्तविक फलों के रस के संदर्भों को हटा दें।

ध्रुव राठी की वीडियो पर विवाद

YouTuber ध्रुव राठी फलों के रस के स्वास्थ्य प्रभावों का मूल्यांकन करने वाले अपने हालिया वीडियो के लिए डाबर के साथ कानूनी विवाद में फंस गया है। डाबर का कहना है कि राठी ने विशेष रूप से उनके पैक्ड फ्रूट जूस, रियल फ्रूट जूस पर हमला किया। इसको लेकर डाबर ने अदालत का रूख किया था।

15 मार्च को, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कंपनी को अंतरिम राहत देते हुए और राठी को वीडियो से आपत्तिजनक हिस्से हटाने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति रवि कृष्ण कपूर ने कहा: “प्रथम दृष्टता से वीडियो का मूल उद्देश्य आपत्तिजनक नहीं हो, लेकिन याचिकाकर्ता के वास्तविक उत्पाद के लिए कई प्रत्यक्ष और स्पष्ट संकेत देकर लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया गया है। मेरी राय में विवादित वीडियो विशेष रूप से याचिकाकर्ता के उत्पाद को निशाना बनाता है, उसका अपमान करता है और उसे बदनाम करता है।”

डाबर के अनुसार, राठी ने कथित तौर पर अपने वीडियो में कार्बोनेटेड शीतल पेय, ताजे फलों के रस और आरटीएस फलों के पेय पदार्थों की अनुचित तरीके से तुलना की। इसके अलावा, उन्होंने ग्राहकों को बोतलबंद फलों के पेय का सेवन करने के प्रति आगाह किया, यह दावा करते हुए कि ऐसा करने से टाइप 2 मधुमेह होता है और बाल झड़ते हैं। ऐसा कहा गया है कि राठी ने वीडियो में “असली” फलों के पेय का संदर्भ देते हुए केवल डाबर के पंजीकृत ब्रांड को आंशिक रूप से धुंधला कर दिया।

मामला पैक्ड जूस के स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में एक वीडियो से संबंधित है जिसे राठी ने 14 फरवरी, 2023 को YouTube पर अपलोड किया था। वीडियो 21 मिनट और 59 सेकंड लंबा है। डाबर का दावा है कि यह वीडियो स्पष्ट रूप से पैक किए गए फलों के सामान को बदनाम करने के लिए बनाया गया है। उनका यह भी दावा है कि सभी पैकेज्ड ड्रिंकिंग फ्रूट जूस को नीचा दिखाने के लिए ताजे फलों के रस और आरटीएस फलों के पेय पदार्थों के बीच एक अनुचित तुलना की गई है।

डाबर ने 15 फरवरी, 2023 को यूट्यूब को शिकायत करते हुए आपत्तिजनक फुटेज को हटाने के लिए कहा था। उन्होंने 17 फरवरी, 2023 की अपनी प्रतिक्रिया में डाबर के अनुरोध का पालन करने से इनकार कर दिया था।

कोर्ट ने क्या कहा?

इस आदेश के संप्रेषित होने के सात दिनों के भीतर अदालत ने ऐसे हिस्सों को हटाने के लिए वीडियो में संपादन करने का आदेश दिया गया था, और इस मुद्दे की सुनवाई 22 मार्च, 2023 को निर्धारित की गई है।

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