2,000 के नोट बदलने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट क्यों पहुंचे BJP नेता? जानें पूरा मामला…

petition in delhi high court

देश में बीते दिनों ही 2 हजार रुपये के गुलाबी नोट बंद करने का फैसला लिया गया। इसके बाद जिन लोगों के पास 2 हजार के नोट हैं, उनके मन में इसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि लोगों के पास नोट वापस कराने के लिए 30 सितंबर तक का समय है। हालांकि इस बीच 2 हजार नोट बंद करने का मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक जा पहुंचा है। BJP के एक नेता दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए हैं।

दिल्ली HC में दायर की जनहित याचिका

दरअसल, BJP नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा कि 2000 रुपये के नोट बिना किसी मांग पर्ची और पहचान प्रमाण के जमा कराने या अन्य छोटे मूल्य के नोट में नकद भुगतान किए जाने का आदेश मनमाना, तर्कहीन और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

याचिका में BJP नेता ने मांग की है कि कोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को निर्देश दें कि 2000 रुपए के नोट संबंधित बैंक खातों में ही जमा कराए जाएं। इससे कोई भी अन्य बैंक खातों में पैसा जमा नहीं कर सकेगा और काला धन और आय से अधिक संपत्ति रखने वाले लोगों की आसानी से पहचान हो सकेगी।

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याचिका में कहा गया है कि इससे भ्रष्टाचार, बेनामी लेनदेन को खत्म करने में सहायता मिलेगी। इस कदम से नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए केंद्र को काले धन और आय से अधिक संपत्ति धारकों के खिलाफ उचित कदम उठाने में मदद मिलेगी। इसलिए याचिका में इसको लेकर निर्देश देने की गुहार लगाई गई है।

कल से बदले जाएंगे नोट

गौरतलब है कि शनिवार रात को बड़ा फैसला लेते हुए 2 हजार के नोट को चलन से बाहर करने का फैसला लिया गया है। इसके बाद से लोगों परेशान हैं, साथ ही कई लोगों के मन में कंफ्यूजन भी है। कई लोग इसकी तुलना 2016 की नोटबंदी से कर रहे हैं। हालांकि RBI की तरफ से लगातार साफ किया जा रहा है कि इन नोट को क्लीन नोट पॉलिसी के तहत बंद करने का फैसला लिया गया, लेकिन ये अभी असमान्य नहीं हुए हैं। जिन लोगों के पास 2 हजार के नोट हैं, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं। क्योंकि इन्हें 23 मई 2023 से लेकर 30 सितंबर 2023 तक आसानी से बैकों में जाकर बदला जा सकता है।

आईडी प्रूफ की नहीं होगी जरूरत? 

2 हजार के नोट बंद करने का फैसला लेते हुए कई तरह की अफवाहें भी उड़ रही है। सोशल मीडिया पर दावे ये भी किए जा रहे थे कि नोटों को बदलने के लिए बैंकों में आईडी प्रूफ की जरूरत होगी। इन खबरों पर देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपनी सभी शाखाओं को सूचित किया है कि RBI द्वारा बीते शुक्रवार को तत्काल प्रभाव से प्रचलन से वापस लिए गए 2 हजार रुपये के नोटों को बदलने के लिए किसी फॉर्म और किसी पहचान प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।

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