गाजीपुर MP-MLA कोर्ट का बड़ा फैसला: गैंगस्टर केस में माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा

mukhtar ansari

माफिया मुख्तार अंसारी पर गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई और इसके साथ ही पांच लाख का जुर्माना भी लगाया है। मामला साल 2005 में हुई BJP के तत्कालीनविधायक कृष्णानंद राय की हत्या से जुड़ा है। आपको बता दें वारदात को मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के बसनिया चट्टी पर अंजाम दिया गया था। कहा जाता है कि इस दौरान मुख्तार अंसारी के गैंग ने पहली बार इस वारदात में AK-47 का इस्तेमाल किया था।

जानिए मामला

घटना 29 नवंबर 2005 की है। इस दौरान गाजीपुर के भांवरकोल थाना इलाके सियाड़ी गांव में BJP विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों पर AK-47 जैसे अत्याधुनिक असलहों से लगभग 400 राउंड से अधिक फायरिंग कर हत्या की गई थी। वारदात में कृष्णानंद राय को घेरकर चारों तरफ से गोलीबारी की गई। इसमें विधायक का पूरा शरीर छलनी हो गया था। इस दौरान कृष्णानंद राय समेत सात लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। सभी लोग कार्यक्रम में शामिल होकर अपने घर लौट रहे थे।

मामले में मोहम्मदाबाद थाने की पुलिस ने माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, उसके भाई और BSP सांसद अफजाल अंसारी समेत अन्य के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया था। गौरतलब है कि इसके अलावा अंसारी भाईयों पर साल 1996 में चंदौली के कोयला व्यवसायी नंदकिशोर रूंगटा अपहरण कांड को भी अंजाम देने का आरोप है। इन्हीं दोनों मामलों को जोड़ते हुए गाजीपुर पुलिस ने दोनों के खिलाफ साल 2007 में गैंगस्टर का मामला दर्ज किया था।
इस मामले में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई और पांच लाख का जुर्मान भी लगाया। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी यूपी स्थित बांदा जेल में बंद हैं।

मुख्तार गैंग पर कसता शिकंजा

यहां ये भी जान लें कि मुख्तार अंसारी पर यूपी में 52 केस दर्ज हैं। योगी सरकार ने अंसारी और उसके गैंग की अब तक 192 करोड़ से ज्यादा संपत्तियों को या तो ध्वस्त किया या फिर जब्त किया है। साथ ही मुख्तार गैंग की अवैध और बेनामी संपत्तियों की लगातार पहचान की जा रही है। इसके अलावा मुख्तार गैंग के अब तक 96 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें 75 गुर्गों पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हो चुकी है।

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