Haryana : रेनू फुलिया द्वारा 14 एकड़ जमीन पर दिए विवादास्पद आदेश पर लगाई गई रोक

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Haryana : हरियाणा से बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, हरियाणा में मुख्य सचिव (राजस्व) टीवीएसएन प्रसाद ने अंबाला मंडल आयुक्त रेनू फुलिया द्वारा 14 एकड़ जमीन पर विवादास्पद आदेश देने के बाद पंचकूला तहसील में रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। दरअसल, रेनु फुलिया ने एक आदेश में 20 साल पुरानी रोक हटा दी थी. बताया जा रहा है कि जमीन एक राजा की थी।

इस मामले में पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव शशि गुलाटी ने एक याचिका दाखिल की थी जिस पर फैसला आने में केवल 16 दिनों का वक्त लगा. इस फैसले के तुरंत बाद, रेनू के पति एसएस फुलिया, जो वर्तमान में राज्य सूचना आयुक्त हैं, और उनके बेटे नीलांचल ने इस जमीन में से पांच एकड़ जमीन खरीदने का फैसला किया। इस मामले को लेकर आईई रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्व आईएएस अधिकारी एसएस फुलिया 2022 में राज्य सूचना आयुक्त बने।

इसके बाद 28 मार्च को, शशि गुलाटी और उनके भाई लगभग 12 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए पंचकुला के राजस्व अधिकारियों के पास गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने इसे चार लोगों को 5.26 करोड़ रुपये में बेच दिया। बताया गया कि पांच एकड़ जमीन फुलिया के परिवार को दी गई, और बाकी जमीन शुभम जुनेजा को दी जानी थी, जो मनीमाजरा में रहते हैं और एक पूर्व भारतीय वन सेवा अधिकारी की पत्नी हैं। अधिकारियों का कहना है कि जमीन की कीमत सौदे से ज्यादा है।

इसके बाद 29 मार्च को, राज्य सरकार ने पंचकुला के उपायुक्त सुशील सारवान द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) टीवीएसएन प्रसाद से मार्गदर्शन के लिए अनुरोध के बाद भूमि पंजीकरण रोक दिया। प्रसाद ने तुरंत राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे किसी भी हस्तांतरण विलेख को पंजीकृत करना बंद कर दें। मिली जानकारी के मुताबिक पंचकुला के राजस्व अधिकारी अभी भी राजा सरदार भगवंत सिंह के स्वामित्व वाली 1,396 एकड़ भूमि के अधिशेष क्षेत्र का आकलन कर रहे हैं।

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