हेट स्पीच मामले में बरी हुए Azam Khan, इसी मामले में सपा नेता को हुई थी तीन साल की सजा और गई थी विधायकी

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समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को लंबे समय के बाद बड़ी राहत मिली हैं। दरअसल, जिन हेट स्पीच के मामले में आजम खान की विधायिकी गई थीं, अब उसी मामले में वो बरी हो गए हैं। हेट स्पीच मामले में आजम खान को सेशन कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी द्वारा इस फैसले को न्याय की जीत बताया गया है।

“हमें इंसाफ मिला…”

आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने बताया कि यह 185/2019 क्राइम नंबर का मुकदमा था, जिसकी हमने अपील फाइल की थी। लोअर कोर्ट से सजा मिली थी, आज अपील में सेशन कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत का जजमेंट गलत था और हेट स्पीच के मामले में बाइज्जत बरी कर दिया है। हमें खुशी है कि हमें इंसाफ मिल गया है। आज न्यायालय ने हमें दोषमुक्त किया है। अभियोजन पक्ष अपना केस साबित नहीं कर पाया। हमें झूठा फंसाया गया था।

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जानें क्या था मामला? 

आपको बता दें कि 27 अक्टूबर 2022 को सपा नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में तीन साल की सजा सुनाई गई थी। दोषी करार दिए जाने के बाद आजम खान की विधायकी भी छिन गई थी। हालांकि आजम खान ने निचली अदालत से मिली सजा के खिलाफ एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट का रूख किया था, जहां से अब उन्हें बड़ी राहत मिल गई है।

हेट स्पीच से जुड़े इस मामले की बात करें तो यह लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान का है। कथित रूप से आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थी। बीजेपी नेता और रामपुर सीट से मौजूदा विधायक आकाश सक्सेना ने इसकी शिकायत की। इसी मामले में रामपुर कोर्ट ने आजम को दोषी ठहराया था। उन्हें तीन साल की सजा हुई थी। दोषी करार दिए जाने के बाद आजम खान को जमानत तो मिल गई, लेकिन सजा के चलते उनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई थी। इसके बाद आजम खान की विधानसभा सीट पर चुनाव भी हुआ था, जिसमें समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा रहा था। इस दौरान बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने जीत हासिल कर आजम का गढ़ रही रामपुर जीत पर कब्जा जमा लिया था। हालांकि अब जब सपा नेता आजम खान को दोषमुक्त कर दिया गया है, तो चर्चाएं शुरू होने लगी हैं कि क्या आजम खान को उनकी विधायकी वापस मिलेगी?

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