अनुष्का शर्मा की बढ़ी मुश्किलें, सेल्स टैक्स मामले में नहीं मिली राहत

anushka sharma in trouble

बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा सोशल मीडिया पर अक्सर चर्चा में बनी रहती हैं। वो सालों से अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीतती आ रही हैं। वैसे तो आए दिन अनुष्का किसी न किसी वजह से सुर्खियों में आ ही जाती हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। दरअसल, एक पुराने केस में अब अनुष्का की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल, सेल्स टैक्स मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से अनुष्का को राहत नहीं मिली है।

मामला ऐसा है कि कुछ साल पहले अनुष्का सेल्स टैक्स नोटिस 2012-13 और 2013-14 के बीच एक मामले को लेकर सुर्खियां बटोर रही थी। इसके साथ ही इस मुद्दे को हमेशा के लिए समाप्त करने के प्रयास में अभिनेत्री ने एमवीएटी अधिनियम के तहत बॉम्बे उच्च न्यायालय में कुल चार याचिकाएं प्रस्तुत कीं। हालांकि अभी तक एक्ट्रेस को इस मामले में कोर्ट से कोई मदद नहीं मिली है।

कोर्ट ने बढ़ाई अनुष्का की परेशानियां

मिली जानकारी के मुताबिक एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि आप महाराष्ट्र वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट के जरिए फैसले को चुनौती दे सकते हैं। अनुष्का को न्यायाधीश द्वारा किसी भी निवारण से स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया है। इस फैसले की सुनवाई जस्टिस नितिन जामदार और अभय एहुजा के पैनल में हुई है।

अनुष्का की याचिकाएं क्या कहती हैं?

अनुष्का शर्मा की याचिकाओं के अनुसार उन्होंने तय पीरियड में यशराज फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड, एजेंट और निर्माताओं/प्रोग्राम के आयोजकों के साथ एक ट्राईपार्टी अरेंजमेंट के हिस्से के रूप में कुछ फिल्मों और अवॉर्ड सेरेमनी में परफॉर्म किया। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने सेल्स टैक्स का आकलन उनकी फिल्मों के विचार पर नहीं बल्कि कमर्शियल विज्ञापन और अवॉर्ड शो में एंकरिंग के आधार पर किया।

बता दें कि यह शुल्क महाराष्ट्र सरकार के कार्यों और प्रचार से जुड़ा है। अभिनेत्री, अनुष्का को 2012-2013 के अपने 12.3 करोड़ रुपये के राजस्व पर करों में 1.2 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया था। इसके अतिरिक्त, अभिनेत्री ने 2013-2014 में 17 करोड़ रुपये की कमाई पर 1.6 करोड़ रुपये का टैक्स भुगतान किया है।

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